बाल विवाह होने की सूचना जिला प्रोबेशन कार्यालय, नजदीकी थाने व 181 पर दें

रायबरेली,पवन कुमार गुप्ता। समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु 21 एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते है जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष … Continue reading बाल विवाह होने की सूचना जिला प्रोबेशन कार्यालय, नजदीकी थाने व 181 पर दें